नए दायर मामले अपने आप निर्दिष्ट दिनों पर आएंगे, रजिस्ट्री के पास इसका कोई विवेकाधिकार नहीं : सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मेंशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि बार के सदस्यों के लिए किसी मामले का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, जब तक कि यह जरूरी न हो। उन्होंने कहा कि मामले स्वत: सामने आएंगे और रजिस्ट्री को इस पर कोई विवेकाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, ” मैं बार के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आपको इसका मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, शनिवार, सोमवार और मंगलवार को दायर मामले बिना मेंशन किए अगले सोमवार को स्वचालित रूप से आते हैं। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के मामले अगले शुक्रवार को स्वत: आ जाएंगे। अब रजिस्ट्री को इस पर कोई विवेक नहीं होगा। जो कुछ भी अधिक जरूरी है, उसका उल्लेख किया गया है, अन्यथा यह अब पैटर्न है, जिसे मैंने स्थापित किया है। ” सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के तुरंत बाद पिछले साल नवंबर में घोषणा की थी कि उन्होंने नए दायर मामलों की ऑटोमैटिक लिस्टिंग के लिए एक सिस्टम लागू किया है। सीजेआई ने कहा था, “मैं इस बात पर भी नज़र रख रहा हूं कि टीम रजिस्ट्री में कितने मामलों की खामियों को दूर करने के लिए वैरिफिकेशन कर रही है।”

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