सुप्रीम कोर्ट : प्रतिवादी वादी से क्रॉस-एक्जामाइन कर सकता है, भले ही उसके खिलाफ मुकदमा एकतरफा चल रहा हो और लिखित बयान दाखिल न किया गया हो

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दाखिल न करने से वादी के गवाहों से क्रॉस-एक्जामाइन (Cross-Examine) करने का उसका अधिकार समाप्त नहीं होगा, जिससे वादी के मामले की झूठी पुष्टि हो सके।

कोर्ट ने कहा,

“भले ही प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल न करे और मुकदमा उसके खिलाफ एकतरफा चलने का आदेश दिया जाए, प्रतिवादी के पास उपलब्ध सीमित बचाव समाप्त नहीं होता। प्रतिवादी हमेशा वादी द्वारा क्रॉस-एक्जामाइन किए गए गवाहों से जिरह कर सकता है, जिससे वादी के मामले की झूठी पुष्टि हो सके।”

यह ऐसा मामला था, जिसमें प्रतिवादी द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज न कराने के कारण प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा आदेश पारित किया गया। हालांकि, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वह कोर्ट में मौजूद था, लेकिन उसे लगा कि पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा।

इसके बाद, प्रतिवादी ने एकपक्षीय आदेश पारित करने के खिलाफ बचाव के लिए आवेदन दायर किया। वादी ने प्रतिवादियों के बचाव को खारिज करने के लिए भी आवेदन किया। वादी ने पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता के प्रतिवादी के दावे को गलत बताया।
वादी के आवेदन पर न्यायालय ने सुनवाई की और प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाया तथा उसे प्रतिवादी द्वारा दिए गए बचाव को खारिज करने की मांग करने वाले वादी के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के अधिकार से वंचित कर दिया।

जस्टिस अभय एस. ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिवादी के बचाव को खारिज करने की मांग करने वाले वादी के आवेदन पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा एक गलती की गई।
न्यायालय ने कहा कि भले ही प्रतिवादी का लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो गया हो, लेकिन यह प्रतिवादी के वादपत्र और वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य पेश करने के अधिकार को समाप्त नहीं करेगा।

संक्षेप में, न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी वादी या उसके गवाहों से क्रॉस-एक्जामाइन कर सकता है, जिन्होंने यह बयान दिया कि पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता के बारे में प्रतिवादी का दावा गलत था।

केस टाइटल: रंजीत सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य।

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