जयपुर, 31 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहकारिता रजिस्ट्रार के गत पांच अप्रैल के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत रजिस्ट्रार ने राधेश्याम जैमिनी की एसएसओ आईडी को बंद कर दिया था। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश राजस्थान ब्राहï्मण महासभा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में जवाब पेश होने के बाद अंतरिम रोक हटाने को लेकर प्रार्थना पत्र दायर किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व अन्य की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने तीन सप्ताह का समय देते हुए तब तक सहकारिता रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगा दी है।
याचिका में अधिवक्ता दिनेश वशिष्ठ ने अदालत को बताया कि 18 दिसंबर 2022 को प्रांतीय प्रतिनिधियों की सभा में लिए निर्णय के बाद सहकारिता रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता की एसएसओ आईडी को मान्यता दी थी। वहीं गत पांच अप्रैल को सहकारिता रजिस्ट्रार ने आदेश पारित कर याचिकाकर्ता संगठन की एसएसओ आईडी को बंद कर केसरी नंदन शर्मा की आईडी को मान्यता देकर शुरू करने के आदेश दे दिए। जबकि रजिस्ट्रार को किसी ग्रुप को मान्यता देने का अधिकार नहीं था और ना ही वह पहले से चल रही एसएसओ आईडी के मामले में दखल दे सकते हैं। ऐसे में रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द किया जाए। वहीं राज्य सरकार सहित अन्य की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने रजिस्ट्रार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले में जवाब पेश करने के लिए समय दिया है।
2023-06-01