अनुचित जांच का हर मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली एक एसएलपी को खारिज करते हुए मौखिक रूप से कहा, “अनुचित जांच के हर मामले को सीबीआई को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।” जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने तर्क दिया कि उचित जांच की जानी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि याचिकाकर्ता सीबीआई जांच क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था; हालांकि, “मुझे धारा 82 (सीआरपीसी) के तहत एक आरोपी के रूप में रखा गया है, यह एक निष्पक्ष जांच का हकदार है और सच्चाई सामने लानी होगी।”
केस टाइटल: एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5930/2023: कुसुमबेन पटेल वरुण पुनिया बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य

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