विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने,हटाने में मिल रही शिकायतें सही पाए जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने मतदाता सूची से संबंधित कार्य में गंभीर अनुशासनहीनता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखंड कार्यालय पोकरण के नायब तहसीलदार माधोसिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने,हटाने एवं शुद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय पोकरण में कार्यरत माधोसिंह,नायब तहसीलदार,उपखंड कार्यालय पोकरण के विरुद्ध शुद्धिकरण प्रक्रिया को प्रभावित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मतदाता सूची संशोधन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है एवं इस कार्य में नायब तहसीलदार के विरुद्ध लगे आरोप गंभीर अनुशासनहीनता के द्योतक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निलंबन काल में इनका मुख्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय जैसलमेर में रहेगा जहां प्रत्येक दिवस को उपस्थिति दर्ज करानी होगी। निलंबन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।