जोधपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर चलपीठ जोधपुर ने एक शिक्षक की अपील को अपील को स्वीकार करते हुए उसे शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की तारीख से सभी परिलाभ देने का आदेश दिए है।
बीकानेर जिले के कोलायत तहसील में गावं खिन्दासर निवासी हनुमान सिंह भाटी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय भाटियो की ढाणी तहसील कोलायत में कार्यरत है। प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति संविदा के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति कोलायत द्वारा 22 जुलाई1986 को अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में हुई थी। इसके बाद 24 सितंबर 1996 को प्रार्थी ने शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा (एसटीसी) उत्तीर्ण कर ली थी। जिला स्थापना समिति जिला परिषद बीकानेर द्वारा 12 अप्रेल 99 को एक आदेश पारित कर सभी सविदा पर नियुक्त अध्यापकों को उनके प्रथम नियुक्ति से चयनित कर लिया गया। इस चयनित करने के आदेश मे विभाग द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि जिस दिन से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है उसी दिन से वेतन श्रृखंला चयनित वेतनमान व अन्य सभी लाभ सभी चयनित अध्यापकों को मिलेगा। जिला परिषद के आदेश के अनुसरण में प्रार्थी की सर्विस बुक में भी यह इन्द्राज कर लिया गया कि उन्हे प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि यानि 24 सितंबर 1996 से सभी परिलाभ देय होगें लेकिन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से प्रार्थी को 24 सितंबर 1996 से परिलाभ प्रदान ना कर उसे जिला परिषद के द्वारा पारित आदेश 12 अप्रेल 1999 से सभी परिलाभ प्रदान किए गए। विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की।
अधिकरण के समक्ष राज्य सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसे आदेश पारित होने की दिनांक से जो लाभ प्रदान किया गया है वो उचित है। प्रार्थी के अधिवक्ता का अधिकरण के समक्ष यह तर्क था कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर द्वारा संविदा पर नियुक्ति सभी अप्रशिक्षित अध्यापको को प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित कर लिया गया व चयनित करने के आदेश 12 अप्रेल 1999 मे यह स्पष्ट अंकित किया कि जिस दिन जो अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा उसे उसी दिनांक से सभी परिलाभ प्रदान किए जाएंगे व चूंकि अपीलार्थी ने वर्ष 1996 मे प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है एवं उसके सर्विस बुक में भी यह इन्द्राज कर दिया गया कि जिस दिन वह प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा उसे उसी दिनांक सभी परिलाभ प्रदान किए जाएंगे। अत: वह वर्ष 1996 से सभी परिलाभ प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। अधिकरण ने प्रार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए प्राथमिक शिक्षा विभाग, को यह आदेश प्रदान किया कि प्रार्थी को प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिनंाक से यानि 24 सितंबर 1996 से सभी परिलाभ प्रदान करे न कि आदेश पारित होने की दिनंाक से साथ ही आदेश की पालना तीन माह मे करने का भी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिये।
2023-06-07