जब तक कि ‘असाधारण कठिनाई’ न हो,आपसी असंगति एक वर्ष के भीतर हिंदू विवाह को भंग करने का आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि दो हिंदुओं के बीच विवाह को आपसी असंगति के आधार पर विवाह के एक वर्ष के भीतर भंग नहीं किया जा सकता है, जब तक कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14 के तहत असाधारण कठिनाई या अपवाद दुराचार न हो।
पक्षकारों ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत आपसी विवाह विच्छेद के लिए आवेदन किया था। हालांकि, इसे प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, सहारनपुर ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम अवधि समाप्त नहीं हुई थी। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा कि धारा 14 में तलाक के लिए आवेदन करने के लिए विवाह की तारीख से एक वर्ष की सीमा का प्रावधान है, इस अपवाद के साथ कि ऐसी याचिका पर विचार किया जा सकता है यदि असाधारण कठिनाई या अपवाद दुराचार हो।
वर्तमान मामले में यह देखा गया कि आपसी असंगति के लिए नियमित आधार को छोड़कर, विवाह के एक वर्ष के भीतर पक्षों को तलाक के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति मौजूद नहीं थी।
कोर्ट ने कहा कि आवेदन में “कोई असाधारण कठिनाई या असाधारण भ्रष्टता” नहीं दिखाई गई है, जिससे अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया जा सके।
न्यायालय ने माना कि तलाक की याचिका को खारिज किया जा सकता है, जहां अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान को लागू करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति या असाधारण भ्रष्टता नहीं दिखाई गई है।
कोर्ट ने कहा,
“अधिनियम की धारा 14 के तहत निहित प्रावधान का उद्देश्य सराहनीय है, क्योंकि विधायिका ने एक वर्ष के भीतर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए विवाह विच्छेद के लिए आवेदन पर विचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दो हिंदुओं के बीच विवाह पवित्र है और इसका विघटन केवल कानून में स्वीकार्य कारणों से ही स्वीकार्य होगा। पक्षों के बीच आपसी असंगति के सामान्य आधार पर, पक्षों के लिए ऐसी याचिका दायर करने में एक वर्ष की सीमा से छूट मांगना खुला नहीं होगा।”
तदनुसार, न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया और पक्षों को एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद नया आवेदन करने के लिए खुला छोड़ दिया।
केस टाइटल: श्री निशांत भारद्वाज बनाम श्रीमती ऋषिका गौतम [FIRST APPEAL DEFECTIVE No. – 12 of 2025]