इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी शादी करने के आरोप में सरकारी कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सरकारी कर्मचारी की पहली शादी के अस्तित्व के दौरान दूसरी शादी करने के आरोप में उसकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क में योग्यता पाई कि सजा अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कथित दूसरी शादी पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुई। जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र ने आगे कहा कि भले ही दूसरी शादी चल रही हो, याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि यूपी सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 29 में सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी के मामले में केवल मामूली सजा का प्रावधान है।

कोर्ट ने कहा, “तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्ताव, जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में बताया गया है और इस न्यायालय के समक्ष या अधिकारियों के समक्ष कोई अन्य सामग्री नहीं है, इस पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता की दूसरी शादी होना मानकर दंडित नहीं किया जा सकता है। साथ ही यदि पहली शादी का निर्वाह तथ्य और कानून के अनुसार नहीं है और यहां तक ​​कि जब सरकारी कर्मचारी की ओर से उपरोक्त प्रभाव का कदाचार स्थापित हो जाता है तो भी केवल मामूली जुर्माना ही लगाया जा सकता है, बड़ा जुर्माना नहीं।”

याचिकाकर्ता को 8 अप्रैल, 1999 को जिला विकास अधिकारी, बरेली के कार्यालय में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था। विवाद तब पैदा हुआ जब आरोप लगाया गया कि उसने दूसरी शादी कर ली है जबकि उसकी पहली शादी अभी भी चल रही थी। याचिकाकर्ता पर कदाचार का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र जारी किया गया, हालांकि, उसने अपनी दूसरी शादी से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे सेवा से बर्खास्त करने से पहले कोई उचित जांच नहीं की गई। विभागीय अपील भी सरसरी तौर पर खारिज कर दी गई।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उनकी दूसरी शादी को साबित करने के लिए पहली पत्नी के बयान और विक्रय पत्र के अलावा कोई सबूत नहीं है, जिसमें सुश्री खंडेलवाल ने याचिकाकर्ता को अपने पति के रूप में नामित किया था। जिस विक्रय विलेख पर भरोसा किया गया था, उसे याचिकाकर्ता का नाम हटाने के लिए एक पूरक विलेख के माध्यम से भी सही किया गया था। यह तर्क दिया गया कि सुश्री खंडेलवाल को मामूली सजा देते समय यह दर्ज किया गया था कि उनके और याचिकाकर्ता के बीच कोई विवाह नहीं हुआ। इसके अलावा यूपी सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम 29 में प्रावधान है कि यदि कोई सरकारी सेवक एक पत्नी के रहते हुए सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी करता है, तो तीन साल के लिए वेतन वृद्धि रोकने के रूप में केवल मामूली सजा दी जा सकती है। इस प्रकार अधिक से अधिक, याचिकाकर्ता को मामूली सजा दी जा सकती है और उसे सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि विवाह का तथ्य तब स्थापित होता है जब महिला ने खुद को याचिकाकर्ता की पत्नी बताया था। रिश्ते को साबित करने के लिए किसी और मौखिक या दस्तावेजी सबूत की आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट का फैसला: न्यायालय ने माना कि किसी न्यायालय या किसी प्रशासनिक प्राधिकारी के समक्ष यह साबित करने के लिए कि एक वैध हिंदू विवाह किया गया है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत दी गई वैध हिंदू विवाह की शर्तों को स्थापित करना होगा। कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की स्व-घोषणा शादी का पर्याप्त सबूत नहीं है, खासकर जब द्विविवाह जैसे आरोपों से निपटते समय। इसमें आगे बताया गया है कि यूपी सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 29 के अनुसार इस तरह के कदाचार के लिए सजा केवल तीन साल के लिए वेतन वृद्धि रोकना हो सकती है।

hकोर्ट ने कहा, “ इसका मतलब यह है कि जब भी यह सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया है जो आईपीसी की उपरोक्त धाराओं के किसी भी प्रावधान के तहत दंडनीय है, तो अधिनियम, 1872 की धारा 50 से जुड़ा प्रावधान उस व्यक्ति को बचाएगा क्योंकि दूसरी शादी के संबंध में एक राय बनाने के संबंध में जो आईपीसी के तहत अपराध हो सकता है, यह सिद्धांत किसी सेवा मामले में कदाचार के पहलू की जांच करने में भी लागू होगा, खासकर जब मुद्दा एक ही हो, यानी, पहले विवाह के निर्वाह के दौरान दूसरी शादी करना।”

तदनुसार अदालत ने आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश दिया। इसने यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी बर्खास्तगी की तारीख से उसकी बहाली तक और उसके बाद सभी वित्तीय और अन्य परिणामी सेवा लाभ प्राप्त होने चाहिए।

केस टाइटल : प्रभात भटनागर बनाम यूपी राज्य और अन्य

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