द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के परिणाम में अनियमिता को लेकर मांगा जवाब

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जयपुर, 28 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के परिणाम में अनियमिता के मामले में आरपीएससी सचिव, शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश मनीषा कंवर व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से अप्रैल, 2022 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने विज्ञान विषय के लिए आवेदन किया। लिखित परीक्षा के बाद आरपीएससी ने गत एक जून को प्रथम उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी। इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्तियां पेश कर दी। इसके बावजूद आयोग ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को तय नहीं किया और गत 4 अगस्त को परिणाम जारी कर दिया। याचिका में कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना परिणाम जारी करना गलत है। आयोग की ओर से याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां तय नहीं की गई और अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई। यदि आयोग याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां तय कर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर देते तो याचिकाकर्ताओं का भर्ती में चयन हो जाता। ऐसे में आयोग की ओर से जारी परिणाम को रद्द किया जाए और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश आपत्तियों का निस्तारण कर नए सिरे से परिणाम जारी करने के निर्देश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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