सहारा ग्रुप को जमा राशि मय ब्याज देने के आदेश, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जिला आयोग के आदेश को बदला

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जोधपुर। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा और सदस्य संजय टाक ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिए है कि अपीलार्थी को जमा राशि 20 लाख 14 हजार 395 रुपए मय 9 फीसदी ब्याज और परिवाद व अपील व्यय 65 हजार रूपए दो माह में अदा करें।
जोधपुर निवासी प्रमिला ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से तीन अपील दायर कर कहा कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट में परिवादी ने वर्ष 2010 में बॉन्ड लिए और 28 फरवरी 2022 को परिपक्व राशि 12 लाख 37 हजार 163 रुपए अदा नहीं किए जाने पर दायर परिवाद में जिला आयोग ने 3 लाख 70 हजार रुपए मय 9 फीसदी ब्याज दिलाए जाने का आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि परिवादी ने स्टार्स मल्टीपरपज कॉपरेटिव सोसायटी में वर्ष 2016 में 6 लाख 12 हजार 882 रुपए और वर्ष 2012 में सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स में 1 लाख 64 हजार 350 रुपए जमा करवाएं लेकिन राशि नहीं लौटाने पर जिला आयोग ने असल राशि मय परिवाद दायर तिथि 8 अप्रैल 2022 से 9 फीसदी ब्याज दिलाया। अधिवक्ता भंडारी ने अपील पर बहस करते हुए कहा कि असल राशि पर जमा तिथि से ब्याज नहीं दिलाकर और बॉन्ड के 12 लाख 37 हजार 163 रुपए की बजाए सिर्फ 3 लाख 70 हजार रुपए का ही आदेश पारित कर जिला आयोग ने गंभीर भूल की है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने सभी अपीलें मंजूर करते हुए कहा कि असल जमा राशि पर 8 अप्रैल 2022 की बजाए जमा तिथि से 9 फीसदी ब्याज प्राप्त करने की अपीलार्थी हकदार है। उन्होंने बॉन्ड राशि 3 लाख 70 हजार रुपए अदायगी निर्णय को सही नहीं मानते हुए विपक्षी को आदेश दिया कि अपीलार्थी को 12 लाख 37 हजार 163 रुपए तथा परिवाद और अपील व्यय के 65 हजार रुपए दो माह में अदा करें।

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