S. 138 NI Act | ‘लोन देने की क्षमता नहीं दर्शाई गई, बयानों में विरोधाभास’: चेक अनादर मामले में बरी होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने चेक अनादर मामले में शिकायतकर्ता के बयानों में कुछ विरोधाभासों, साथ ही लोन देने की वित्तीय क्षमता दिखाने में असमर्थता और आयकर रिटर्न में लोन की पावती न होने को ध्यान में रखते हुए बरी होने के फैसले को बरकरार रखा।

हालांकि चेक पर आरोपी के हस्ताक्षर साबित हो गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (NI Act) की धारा 139 के तहत अनुमान लागू नहीं होता।

शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने राशि उधार लेते समय चेक जारी किया था, लेकिन जिरह में उसने अलग बयान दिया; उसने कहा कि चेक उधार देने के छह महीने बाद दिया गया था, जब उसने भुगतान की मांग की थी।

न्यायालय ने कहा,

“इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को लोन देने के संबंध में अपने आयकर रिटर्न में कोई वित्तीय क्षमता या स्वीकृति नहीं दी गई। इसके अलावा अपीलकर्ता यह भी नहीं दिखा पाया कि प्रतिवादी के पक्ष में उक्त लोन कब दिया गया और न ही वह यह बता पाया कि प्रतिवादी द्वारा श्री मल्लिकार्जुन के पक्ष में कथित रूप से जारी किया गया चेक तत्काल धारक यानी अपीलकर्ता के हाथों में कैसे पहुंचा।”
शिकायतकर्ता के मामले पर संदेह जताते हुए जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा:

“बेशक, अपीलकर्ता यह साबित करने में सक्षम था कि विचाराधीन चेक पर हस्ताक्षर प्रतिवादी के थे और बीर सिंह (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय के संबंध में आदर्श रूप से अनुमान लगाया जाना चाहिए। हालांकि, तथ्यात्मक मैट्रिक्स के ऊपर उल्लिखित संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए लोन का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थता और उसके विरोधाभासी बयान, उसमें अनुपात NI Act 1881 की धारा 139 के तहत वैधानिक अनुमान को जन्म देने के प्रभाव से वर्तमान मामले को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रतिवादी (आरोपी) संभावनाओं की अधिकता के माध्यम से न्याय के तराजू के वजन को अपने पक्ष में स्थानांतरित करने में सक्षम है। NI Act की धारा 139 में कहा गया कि चेक के धारक ने किसी विशेष दायित्व के निर्वहन के लिए चेक को चेक जारीकर्ता से प्राप्त किया।

यह प्रावधान चेक जारीकर्ता के खिलाफ एक अनुमान बनाता है। चेक जारीकर्ता/आरोपी को उक्त अनुमान का खंडन करने के लिए सबूत पेश करने का अधिकार देता है।

वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने प्रतिवादी/आरोपी को 2 लाख रुपये की ऋण राशि अग्रिम देने का दावा किया है जिसे समझौते के निष्पादन की तारीख से छह महीने के भीतर वापस किया जाना है। अपीलकर्ता ने यह भी दावा किया कि उसे सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अभियुक्त से एक हस्ताक्षरित खाली चेक प्राप्त हुआ था, हालांकि, न तो अपीलकर्ता ऋण अग्रिम का विवरण दिखा पाया और न ही यह दिखा पाया कि उसे हस्ताक्षरित खाली चेक कब प्राप्त हुआ।

विधि के सुस्थापित सिद्धांत को लागू करते हुए जस्टिस मसीह द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया:

“NI Act 1881 की धारा 138 के अंतर्गत मामलों में बचाव पक्ष का दायित्व अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना नहीं है। अभियुक्त या तो निर्णायक साक्ष्य के माध्यम से लोन या दायित्व की गैर मौजूदगी स्थापित कर सकता है कि संबंधित चेक अनुमानित लोन या दायित्व के लिए जारी नहीं किया गया, या संभावनाओं की प्रबलता के मानक के अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके। चूंकि एक अनुमान केवल धारक को प्रथम दृष्टया मामला दिखाने में सक्षम बनाता है, इसलिए यह केवल कानून की अदालत के समक्ष ही टिक सकता है, बशर्ते कि इस आशय का विपरीत साबित न हो कि चेक या परक्राम्य लिखत किसी विचार के लिए या किसी मौजूदा या भविष्य के ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी नहीं किया गया।”

अदालत ने यह भी नोट किया कि चूंकि प्रतिवादी को ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया, इसलिए अपीलीय अदालतों के लिए दोषसिद्धि के लिए दोषसिद्धि उलटना अस्वीकार्य होगा जब तक कि निचली अदालतों का निर्णय आधार न हो।

अधीन न्यायालयों के निर्णय को तर्कसंगत पाते हुए, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और प्रतिवादी/आरोपी को बरी करने के संबंध में निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को बरकरार रखा।

केस टाइटल: श्री दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा, आपराधिक अपील नंबर 3257/2024

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