राजस्व मंडल में सदस्यों को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

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केंद्र सरकार को अधिकरणों की पीठ जोधपुर में स्थापित करने बाबत तुलनात्मक तालिका पेश करने के निर्देश

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने राजस्व मंडल के जोधपुर में प्रति माह के प्रथम सप्ताह में गुरुवार और शुक्रवार को ही चल पीठ के एकल सदस्य के कार्यरत रहने और खंडपीठ आयोजित नहीं होने पर जवाब मांग है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि आगामी पेशी 13 मई तक न्यायालय को अवगत कराएं कि राजस्व मंडल में सदस्यों के कितने पद स्वीकृत है और कितने वर्तमान में कार्यरत है। साथ ही यह भी बताएं कि जोधपुर क्षेत्राधिकार के कितने प्रकरण लंबित है। उन्होंने भारत सरकार को भी निर्देश दिए कि केंद्रीय सरकार के गठित 16 अधिकरणों की पीठ जोधपुर में स्थापित करने बाबत तुलनात्मक तालिका पेश करें।
राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी और अधिवक्ता दिनेश चौधरी ने कहा कि राजस्व मंडल की एक सदस्यीय चल पीठ जोधपुर के प्रथम सप्ताह में उसी माह आती है जब गुरुवार और शुक्रवार प्रथम सप्ताह में आता हो। उन्होंने कहा कि खंडपीठ की चल पीठ जोधपुर में गठित नहीं होने से यहां के बाशिंदों को अजमेर जाना पड़ता है इसलिए चल पीठ की समयावधि में वृद्धि करते हुए खंडपीठ भी जोधपुर में गठित की जाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि राजस्थान सिविल सेवा अपीलेट अधिकरण की स्थाई पीठ और जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल अविलंब जोधपुर में गठित करें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार के अधीन 16 ट्रिब्यूनल गठित है लेकिन जोधपुर में चार ही कार्यरत है इसलिए जोधपुर न्यायिक राजधानी होने से सभी अधिकरण गठित किए जाएं। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि जोधपुर में जल्द ही सिविल सेवा अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थाई पीठ गठित हो जाएगी और तीन माह में जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल भी गठित हो जाएगा।

भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कहा कि केंद्रीय सरकार के अधिसूचित ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की चल पीठ जोधपुर में गठित करने पर वे अगली पेशी तक सभी जवाबी हलफनामा और तुलनात्मक तालिका दाखिल कर देंगे।
वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल को निर्देश दिए कि आगामी तारीख 13 मई तक इस न्यायालय को अवगत कराएं कि राजस्व मंडल में सदस्यों के कितने पद स्वीकृत है और कितने कार्यरत है और यह भी बताएं कि जोधपुर क्षेत्राधिकार में राजस्व मंडल के कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित है। उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को केंद्रीय सरकार द्वारा गठित ट्रिब्यूनल को जोधपुर में स्थापित करने बाबत तुलनात्मक तालिका पेश करने के निर्देश दिए।

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