हाजिरी गाह तोडकर रेस्ट हाउस बनाने पर मांगा जवाब

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जयपुर, 2 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाहर नगर के गोल मार्केट के पास हेरिटेज नगर निगम के वार्ड संख्या 93 के पार्षद की ओर से पुरानी हाजिरी गाह तोडकर वहां रेस्ट हाउस बनाने पर हेरिटेज निगम की मेयर, आयुक्त और पार्षद नीरज अग्रवाल सहित अन्य से जवाब मांगा है। सीजे एजी मसीह और जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश अंकित गुप्ता की जनहित याचिका पर दिए।
याचिका में कहा गया कि हेरिटेज निगम के वार्ड 93 में नगर निगम की पुरानी हाजिरी गाह थी। इसे वहां के पार्षद ने बिना किसी अधिकार तुडवाकर वहां अपना रेस्ट हाउस और निजी ऑफिस बना लिया है। वहीं स्थानीय पार्षद इसका निजी स्तर पर ही उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा हाजिरीगाह को बिना किसी सक्षम अधिकारी की मंजूरी लिए बिना सार्वजनिक स्थान पर थडी में अस्थाई तौर पर शिफ्ट कर दिया।

याचिकाकर्ता ने इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से आरटीआई के तहत सूचना मांगी, लेकिन उसे सूचना नहीं दी गई। याचिका में गुहार की गई है कि पुरानी हाजिरीगाह की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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