नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

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जयपुर, 31 मई। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने 17 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गौतम कटेवा को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता ने 16 फरवरी, 2020 को झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पड़ोस गांव का लडक़ा गौतम कटेवा स्कूल समय से उसका पीछा करता था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह जयपुर आ गई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगी। इस दौरान अभियुक्त को उसके यहां रहने की जानकारी हो गई। ऐसे में अप्रैल, 2019 को अभियुक्त उसे पता पूछने के बहाने कार में बैठाकर होटल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। अभियुक्त ने नुकीली वस्तु से उसकी छाती पर अपने नाम का पहला अक्षर भी गोद दिया। वहीं अभियुक्त उसे आए दिन ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने लगा और घर से रुपए और जेवरात लाने का भी दबाव बनाया। जिसके चलते उसे अपनी मां की सोने की चैन लाकर अभियुक्त को देनी पडी। आखिर में अभियुक्त ने उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 29 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी नहीं है। ऐसे में उसे रिहा किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।

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