मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

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जयपुर, 27 मई। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने छह साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रोहित मीणा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मनीषा सिंह ने अपने आदेश में कहा कि दुष्कर्म का अपराध साबित करने के लिए हाइमन का फटना जरूरी नहीं है। पीडिता के साथ लैंगिक प्रवेश किसी भी सीमा तक होना, अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त की ओर से किया गया कृत्य उसकी गरिमा व व्यक्तित्व को आहत करने वाला है और ऐसे अभियुक्त के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश श्योराण ने बताया कि पीडता की मां ने 5 जून 2021 को मुहाना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पडौस में रोहित मीणा रहता है। घटना वाले दिन 4 जून की सुबह नौ बजे पीडिता व उसका बेटा रोहित के घर पर कुत्ते के साथ खेलने गए थे। वहीं दस बजे उसकी बेटी रोते हुए आई और उसने बताया कि रोहित उसे बकरी चराने के लिए खेत में लेकर गया था और उसने वहां उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद रोहित घर से फरार हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। वहीं अभियुक्त की ओर से अदालत को बताया गया कि उसका पीडिता के परिजनों से झगडा चल रहा था। जिसके चलते उसे दुष्कर्म के मामले में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पीड़िता के कपड़ों पर अभियुक्त का डीएनए मिलने के आधार पर अदालत ने उसे दंडित किया है।

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