दुष्कर्म के दो प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा

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जयपुर, 1 सितंबर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय और महिला उत्पीड़न कोर्ट क्रम-2 ने दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जमील खान को सात साल की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं महिला उत्पीड़न कोर्ट ने अभियुक्त गौरीशंकर को दस साल की सजा के साथ ही दस हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया है। पॉक्सो कोर्ट की विशेष लोक अभियोजक संजीव लता महरवाल ने बताया कि 14 वर्षीय पीडिता की मां ने 11 जुलाई, 2017 को महेश नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी रात को कमरे में पढाई कर रही थी और वह पास बनी रसोई में सो रही थी। इस दौरान पास के कमरे में रहने वाले एक अन्य किराएदार जमीन वहां आया और पीडिता को इशारा कर बुलाया। इतने में वह जग गई तो अभियुक्त बाथरूम में छिप गया। इस पर पीडिता से पूछताछ की तो उसने बताया कि बीती रात जमील आया और पीडिता को जबरन अपने कमरे में ले गया। जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी देने पर मां को जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

वहीं दूसरे प्रकरण में महिला ने 15 अगस्त, 2015 को चाकसू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि 13 अगस्त की देर रात उसके घर के बाहर शोर हो रहा था। जब उसने गेट खोलकर देखा तो कुछ लोग उसके कमरे में आए और उसके कपडे फाड दिए। इस दौरान इन लोगों ने बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त गौरीशंकर के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। वहीं अन्य लोगों के खिलाफ जांच लंबित रखी गई।

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