सवाई माधोपुर। जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुवे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 68 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है । न्यायालय ने चौड़ागांव सपोटरा जिला करौली निवासी आरोपी दिनेश गुर्जर उर्फ भोला को 20 वर्ष के कठोर कारावास एंव 68 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी द्वारा 19 दिसम्बर 2019 को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना को लेकर पीड़ित नाबालिग के परिजनों द्वारा गंगापुरसिटी सदर थाने में आरोपी के खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया गया था।
मामले पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को 01 जनवरी 2020 को गिरफ़्तार किया था। तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है । पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए। आरोपी दिनेश गुर्जर उर्फ भोला को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 68 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है ।