नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

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जयपुर, 15 जून। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राम रतन को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है। ऐसे में उसको लेकर नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि प्रकरण में नाबालिग विवाहिता ने 4 अक्टूबर, 2021 को शिप्रापथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह और अभियुक्त एक ही गांव के निवासी है। दो साल पहले वह अपने घर से खेत पर चारा लेने गई थी। इस दौरान अभियुक्त ने उसे खेत में अकेला देखकर दुष्कर्म किया। वहीं इसके बाद भी अभियुक्त ने उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद परिजनों ने उसका विवाह कर दिया। ऐसे में वह पति के साथ जयपुर आकर रहने लग गई। रिपोर्ट में कहा गया कि उसका पति 25 सितंबर, 2021 को गांव गया था। इस दौरान अभियुक्त अपने रिश्तेदारों के साथ उसके घर आया और उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अभियुक्त उसका अपहरण कर ले गया और कानोता पुलिया के पास छोड़कर चला गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 अक्टूबर को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह बेगुनाह है और उसे प्रकरण में जबरन फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है।

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