उदयपुर, 5 अप्रेल ( ब्यूरो)। उदयपुर जिले में अब धार्मिक प्रतीक चिन्ह वाली झंडियां या बैनर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगाई जा सकेंगी। इसके लिए जिला कलक्ट्र की अनुमति आवश्यक होगी। बुधवार को जिला कलक्टर ने आगामी दो महीने तक निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उदयपुर जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों के दौरान धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झंडियां सार्वजनिक संपत्ति यथा राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड और निगम के भवन, सामुदायिक भवन, पार्क, चौराहे पर निर्मित सर्कल, विद्युत पोल और टेलीफोन के खंभों आदि पर नहीं लगाए जा सकेंगे।
अन्य व्यक्तियों की संपत्तियों पर बिना स्वीकृति और सहमति से धार्मिक प्रतीक चिन्ह वाली झंडियां लगाए जाने को कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है।
2023-04-05