नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

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जयपुर, 3 अगस्त। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने 17 साल की पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कैलाश को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। यदि इसमें पीडिता की सहमति भी होती तो भी अभियुक्त सजा का हकदार है। क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के घर अभियुक्त का आना जाना था। इस दौरान अभियुक्त ने पीडिता को ब्लैकमेल किया कि उसने उसकी अश्लील फोटो ले रखी है और यदि उसने उसका कहना नहीं माना तो वह फोटो को वायरल कर देगा। इसके बाद पीड़िता के स्कूल जाने के दौरान वह उसे अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने लगा। इस दौरान अभियुक्त ने पीडिता को घर में अकेला पाकर भी दुष्कर्म किया। वहीं पीडिता के स्कूल जाने में आनाकानी करने पर परिजनों ने उससे पूछताछ की। इस पर पीडिता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इस पर 12 सितंबर, 2022 को पीडिता के पिता ने कानोता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त की ओर से अदालत में दलील दी गई की उसने पीडिता के पिता को चार साल पहले रुपए उधार दिए थे। जब उसने रुपए वापस मांगे तो पीडिता के पिता ने रुपए देने से इनकार कर दिया और उसे दुष्कर्म के मामले में फंसा दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।

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