दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सौरभ जाटव को बीस साल की सजा

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जयपुर, 28 अगस्त। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सौरभ जाटव को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने मूलत: हिंडौन सिटी निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने प्रकरण में रामदयाल, राकेश और शकुंतला को साक्ष्य में अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त नाबालिग पीडिता को उसके परिजनों की सहमति के बिना बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ कई बार संबंध बनाए। नाबालिग की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है। इसलिए अभियुक्त के इस कृत्य को दुष्कर्म के अपराध के तहत ही माना जाएगा। ऐसे में अभियुक्त के खिलाफ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि 14 जून, 2022 को पीडिता ने पिता ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 13 जून की शाम 14 साल की पीडिता अपने छोटे भाई के साथ दूध लेने डेयरी पर गई थी। दूध लेकर भाई घर आ गया, लेकिन पीडिता नहीं लौटी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक जुलाई को पीडिता को उसके गांव से बरामद किया। वहीं बाद में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। जांच में पता चला कि अभियुक्त पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। अभियुक्त ने पीडिता के साथ शादी कर उसे भरतपुर स्थित अपनी मामी के घर ले गया। जहां अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। वहीं यहां से वह पीडिता को महुआ में रहने वाली बुआ के घर ले गया और यहां भी अभियुक्त ने उसके साथ संबंध बनाए। वहीं बाद में अभियुक्त उसे दिल्ली सहित अन्य जगहों पर अपने रिश्तेदारों के यहां रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

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