जयपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज फोन टेपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की जल्द सुनवाई वाली अर्जी को स्वीकार कर मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को तय की है। पूर्व में मामले पर 7 फरवरी, 2024 तय की गई थी।
दिल्ली पुलिस ने अर्जी में कहा कि मामले की सुनवाई टलने से जांच प्रभावित हो रही है। मामले में सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक के चलते जांच नहीं हो पा रही है। इसके जवाब में लोकेश शर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा ने दिल्ली पुलिस के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं। जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर तय की।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई 9 अगस्त को इस मामले में अदालत ने 7 फरवरी 2024 की तारीख दी थी और तब तक सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक भी बरकरार थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की जल्द सुनवाई की अर्जी को मंजूर करने के बाद मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी।
दिल्ली पुलिस लगातार मांग कर रही है कि लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई जाए ताकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर सके और मामले में आगे जांच कर सके। इस मामले में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने सीएम के ओएसडी व अन्य के खिलाफ जनप्रतिनिधियों के फोन टेप करने और इससे उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मार्च 2021 में एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा की याचिका पर 3 जून 2021 के आदेश से उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इसके चलते लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार चल रही है।