जोधपुर। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में आजीवन कैद की सजा भुगत रहे कथा वाचक आसाराम की पैरोल याचिका खारिज मामले में दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के फैसले को सुरक्षित रहा है। नाबालिग से यौन शोषण मामले में आसाराम पिछले 11 साल से जेल में बंद है।
जानकारी के अनुसार जेल में बंद आसाराम ने अपनी 20 दिन की पैरोल के लिए अपील की थी। इस अपील में जेल में बंद कैदियों के लिए पैरोल नियम 1958 का हवाला दिया गया था लेकिन जिला पैरोल सलाहकार समिति ने 21 अगस्त को आसाराम को पैरोल पर रिहा करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। समिति ने पैरोल के नए नियम 2021 का हवाला देते हुए आसाराम की पैरोल याचिका को खारिज किया था। आसाराम को नाबालिग से यौन शोषण के मामले में हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं गुजरात की गांधी नगर कोर्ट ने रेप के मामले में आसाराम को इसी साल आजीवन की सजा सुनाई थी। दो कोर्ट द्वारा आजीवन सजा सुनाए हुए कैदी को पैरोल देने से इनकार कर दिया गया था।
2023-12-19