जयपुर, 11 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण की गुर्जर की थड़ी स्थित अवैध कोचिंग की बिल्डिंग को ध्वस्त करने के बाद कई महीनों से वहां पड़े मलबे के मामले में नगर निगम जयपुर को दस दिन में पूरा मलबा हटाने के लिए कहा है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह निर्देश स्थानीय निवासी अरुण शर्मा की पीआईएल को निस्तारित करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से एएजी सत्येन्द्र सिंह राघव व जेडीए की ओर से सीनियर एडवोकेट जीएस बापना पेश हुए। एएजी राघव ने अदालत के समक्ष मलबा हटाने की कार्रवाई के फोटोग्राफ पेश करते हुए कहा कि निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही पूरा मलबा हटा दिया जाएगा। जिस पर अदालत ने निगम को दस दिन में मलबा हटाने के लिए कहा। दरअसल पीआईएल में कहा था कि जेडीए ने पेपर लीक के मास्टर माइंड की काेचिंग को जनवरी में अवैध निर्माण मानकर ध्वस्त किया था, लेकिन तोड़फोड़ के बाद उसका मलबा नहीं हटाया और वह सड़क पर ही पड़ा है। इससे ना केवल यातायात बाधित हो रहा है बल्कि तोड़ी गई बिल्डिंग का ढांचा कभी भी गिर सकता है। जिससे दुर्घटना होने की भी संभावना है। इसलिए सड़क से मलबा हटवाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने दस दिन में मलबा हटाने को कहा है।
2023-08-11