जोधपुर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस और बाल विवाह रोको अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूर्णिमा गौड़ द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण नवाब खां के साथ मिलकर पंचायत समिति कापरड़ा में ग्रामीणजनों को विधिक जानकारी दी गई।
सचिव गौड़ ने बताया कि दुनियाभर में हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिससे इस दिन के रूप में सभी आम और खास जन इस मुद्दे के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें तंबाकू की नहीं भोजन की आवश्यकता है इसलिए हमें इसके सेवन से बचना चाहिये। इसके साथ ही गौड़ ने तंबाकू और धूम्रपान से होने वाले नुकसानों की भी जानकारी दी। इस अवसर पर सचिव गौड़ ने सभी ग्रामीणजन को अपने बच्चों तथा अपने परिवार में किसी को भी तंबाकू का सेवन ना करने की शपथ भी दिलाई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवाब खां ने बताया कि तंबाकू जनित रोगों से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने, खुलेआम तंबाकू से संबंधित सामग्री बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके तहत 200 रुपए से 10 हजार रुपए तक जुर्माना और 5 साल की कैद तक का प्रावधान है। इस अवसर पर बिलाड़ा वृताधिकारी भूपेंद्र सिंह, कापरड़ा थानाधिकारी जमील खां, कापरड़ा सरपंच डूंगर सिंह, गांव के अन्य मौजीज लोग, पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के महेंद्र राजपुरोहित ने शिविर में उपस्थित सभी लोगों का आभार जताकर धन्यवाद अर्पित किया।