अदालत ने आदेश दिया, “ उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर वर्तमान आवेदन की अनुमति दी जाती है और संबंधित आईओ को कानून के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को वर्तमान एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।” न्यायाधीश ने कल पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को दोनों आरोपियों द्वारा एफआईआर की प्रति मांगने के लिए दायर आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस बीच अदालत दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रिमांड आवेदन की प्रति उनके वकील को सौंपने पर सहमत हुई थी।
2023-10-05