जैसलमेर इन दिनों पूरे देष में डुप्लीकेट घी का व्यापार काफी फल फूल रहा हैं, तथा कई इलाकों में फर्जी देषी घी की फैक्ट्रियां उग आई है। इसी कड़ी में हरियाणा से एक ट्रक के जरिये बाड़मेर ले जाए जा रहे निर्मित फर्जी देषी घी के एक कन्साईन्मेन्ट को जैसलमेर की सांगढ़ थाना पुलिस ने थानाधिकारी माणक राम विष्नोई के नेतृत्व में टीम ने नाकाबंदी के दौरान पकड़ लिया। तलाषी के दौरान ट्रक से 2349 लीटर दो अलग अलग ब्राण्डों के नकली घी पैक किए हुवे थे। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची तथा मौके पर माल को जप्त कर जांच पड़ताल शुरू की। इस सिलसिले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बरामद घी का मूल्य लाखों रूपए आंका गया है।
जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर विकास सांगवान ने बताया कि सांगढ़ पुलिस द्वारा एसएचओ माणक राम विष्नोई के नेतृत्व में नाकाबंदी की जा रही थी। दौराने नाकाबन्दी जैसलमेर की तरफ से आ रहे एक मिनी ट्रक नम्बर एचआर 63 जी 4606 को रुकवाकर चालक का नाम पत्ता पुछा तो अपना नाम सुनील पुत्र आत्माराम जाति विश्नोई निवासी सेनीवास तहसील सिवानी जिला भिवानी हरियाणा का होना बताया जिसे ट्रक मे भरे सामान का पुछा तो घी भरा होना बताया जिस पर उक्त वाहन का तिरपाल खोल कर चैक किया तो उसमें 2349 लीटर घी भरा हुआ।
उन्होंने बताया कि मिलावटी घी की कोई खुशबू नही आ रही थी जो मिलावटी प्रतीत होना पाया गया जिस पर मिनी ट्रक नम्बर एचआर 63 जी 4606 को थाना परिसर मे खडा करवाया जाकर कार्यवाही बाबत सीएमएचओ जैसलमेर एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सूचित किया गया। जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर किशनाराम कडवासरा द्वारा उक्त मिलावटी घी की जांच की जा रही हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी किषना राम कड़वासरा ने बताया कि सांगढ़ पुलिस टीम द्वारा हरियाणा से बाड़मेर ले जाए जा रहे इस घी के कन्साईन्मेन्ट को हरियाणा पासिंग के ट्रक में पकड़ा। यह मिलावटी घी बाड़मेर की ओर सप्लाई किया जा रहा था।
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त शिव प्रकाश नकाते के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएल बुनकर के मार्गदर्शन में हरियाणा निर्मित घी ब्रांड डेयरी मोहन लगभग 1111 लीटर तथा ब्रांड हरमन लगभग 1238 लीटर जी को जब्त किया गया। दोनों ब्रांड के घी का एफएसएसए एक्ट के तहत नमुनीकरण किया गया तथा नमूनों को जांच हेतु जन स्वास्थ्य खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया जाएगा जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर एफएसएस एक्ट के तहत नियम अनुसार विधि कार्रवाई की जाएगी।