जयपुर, 1 जून। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने आय से अधिक संपत्ति रखने वाले यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के तत्कालीन मंडल प्रबंधक बाबूलाल कोली को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही | अदालत ने अभियुक्त पर 70 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सर्च के दौरान अभियुक्त के घर से बरामद एक लाख चालीस हजार रुपए राजकोष में जमा कराने को कहा है। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण लोगों का सरकारी तंत्र से ही विश्वास उठ गया है। इससे देश का आर्थिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। अदालत ने बाबूलाल की पत्नी हीरादेवी, पुत्र योगेश, धर्मवीर और पुत्री के नाम मिली संपत्तियों को ष्टाचार से अर्जित आय से क्रय करना माना है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त बतौर सहायक यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में में नियुक्त हुआ था। इसके बाद सीकर, श्रीगंगानगर व दिल्ली में सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रबंधक और मंडल प्रबंधक के पद पर रहते हुए बाबूलाल कोली पर पद का दुरुपयोग करने, फर्जी साधनों व अवैध तरीके अपनाकर आय से 65 लाख रुपए से अधिक की संपत्तियां अर्जित करने का आरोप है। ऐसे में सीबीआई ने अभियुक्त के खिलाफ मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।