विधायक पुत्र दीपक और नेतराम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी,गैंगरेप के आरोपी विधायक पुत्र ने नहीं किया कोर्ट में सरेंडर

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– 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी आरोपियों की जमानत
– जमानतियों के भी जारी हुए सम्मन
– गैंगरेप के आरोपी कांग्रेस के विधायक पुत्र की मुश्किलें बरकरार

दौसा, 5 सितंबर कांग्रेस के विधायक जोहरीलाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद 2 सप्ताह के अंदर आरोपी दीपक उर्फ दिलीप मीणा को दौसा कोर्ट में सरेंडर करना था लेकिन निर्धारित समय तक आरोपी दीपक उर्फ दिलीप मीणा और अन्य आरोपी नेतराम ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरेंडर नहीं करने पर दौसा कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं साथ ही हाईकोर्ट में जमानत देने वाले जमानतियों के खिलाफ भी समन जारी किए हैं। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को है।

यह है मामला
दरअसल, मार्च 2022 में दौसा जिले के मंडावर थाने में विधायक पुत्र दीपक मीणा सहित तीन आरोपियों पर दसवीं की छात्रा के साथ रेप करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। पीडि़ता के चाचा ने 24 फरवरी 2021 की घटना का हवाला देकर उसकी भतीजी के साथ मंडावर थाना क्षेत्र के एक होटल में तीन आरोपियों के द्वारा गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने चालान पेश किया तो दो आरोपियों को तो आरोपी माना वही विधायक पुत्र दीपक मीणा को आरोपी नहीं माना। इसके बाद दौसा कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए और आरोपी दीपक उर्फ दिलीप मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। इसके बाद दौसा पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट के आधार पर 9 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया और दौसा के पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।

जिसके बाद आरोपी दीपक मीणा के पक्ष की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की और राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक पुत्र आरोपी दीपक मीणा और अन्य आरोपी नेतराम को जमानत दे दी। इस जमानत के खिलाफ पीडि़ता का पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो गत 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी दीपक उर्फ दिलीप मीणा व नेतराम की राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से दी गई जमानत को खारिज कर दिया। साथ ही दो सप्ताह के भीतर स्थानीय न्यायालय में सरेंडर करने के आदेश भी जारी किए। निर्धारित समय में सरेंडर नहीं करने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए निर्देश दिए गए।

5 सितंबर को पूरा हुआ समय
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद दो सप्ताह का समय मंगलवार को पूरा हो गया। ऐसे में मंगलवार को आरोपी दीपक उर्फ दिलीप मीणा के कोर्ट में पेश होने की संभावना थी। विधायक पुत्र के सरेंडर करने की संभावना के चलते शाम तक दौसा कोर्ट में गहमागहमी रही, लेकिन शाम तक दीपक मीणा और नेतराम दोनों ही आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। इस पूरे मामले में विधायक पुत्र दीपक मीणा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अभी भी आरोपी दीपक पर जेल जाने की तलवार लटकी हुई है।

लिंक कोर्ट ने जारी किए आदेश
इधर मंगलवार को दौसा की पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण लिंक एडीजे कोर्ट ने आदेश जारी किए की आरोपी दीपक और नेतराम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट साथ में जमानत देने वालों के समन जारी किए। अब पुलिस आरोपी दीपक और नेतराम को गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार करेगी साथ ही इस पूरे मामले की आगामी सुनवाई 18 सितंबर रखी गई है।

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