मायड़ भाषा में शपथ लेंगे कई विधायक

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राजस्थानी युवा समिति ने विधायकों को भेजा प्रारूप, अनुच्छेद 210 के तहत ले सकते हैं शपथ

जोधपुर। राजस्थान में नई सरकार गठन के बाद विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह जल्द होगा। इसमें विधायकों के राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की मांग भी उठने लगी है। संवैधानिक विषयों के जानकार भी विधायकों को इस भाषा में संविधान के अनुच्छेद 210 के तहत मातृभाषा में शपथ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
बता दें कि राजस्थानी भाषा को 2003 से संवैधानिक मान्यता देने का मामला अटका हुआ है। इसको लेकर कई आंदोलन भी चल रहे हैं लेकिन अभी तक मान्यता का इंतजार है। राजस्थान की सरकार ने 2003 में एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भिजवाया था। राजस्थानी युवा समिति के हिमांशु किरण शर्मा ने बताया कि समिति की ओर से चलाई जा रहे अभियान के तहत कई विधायकों ने राजस्थानी भाषा में ही विधानसभा में शपथ लेने की इच्छा जताई है और इसके लिए आवेदन भी किया है। संविधान का अनुच्छेद 210 अधिकार देता है कि कोई भी विधायक अपनी मातृभाषा में शपथ ले सकता है। उदाहरण छत्तीसगढ़ से लिया जा सकता है जहां पर पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा में ही शपथ ली थी इस सरकार ने भी इस भाषा में शपथ ली है। जबकि उसे आठवीं अनुसूची में मान्यता नहीं है ऐसे में राजस्थान के भी विधायक इस राजस्थानी भाषा में शपथ ले सकते हैं। समिति की ओर से राजस्थानी भाषा में शपथ लेने के इच्छुक विधायकों को शपथ का प्रारूप भी भिजवाया गया है। इसके अलावा उन विधायकों को संविधान के उसे अनुच्छेद की कॉपी भी भेजी गई है जिसमें अपनी मातृभाषा में शपथ लेने के बारे में लिखा गया है।

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