महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल में पदस्थापित नहीं करने पर मांगा जवाब

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जयपुर, 19 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में ज्यादा अंक लाने के बाद भी याचिकाकर्ताओं को चाहे गए जिले में नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारी, डीग सहित अन्य से एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश रणजीत सिंह व अन्य की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नियुक्ति के लिए 10 अगस्त 2023 को आयोजित परीक्षा में भाग लिया और ज्यादा अंक प्राप्त किए। इसके बावजूद भी उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चाहे गए जिले आवंटित कर दिए और याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित रखा गया। याचिका में कहा कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। वर्तमान में याचिकाकर्ता डार्क जोन में कार्यरत हैं और उन्होंने अपने गृह जिले में नियुक्ति के लिए ही इन स्कूलों में नियुक्ति के लिए परीक्षा में भाग लिया था। इसलिए उनकी नियुक्ति चाहे गए जिलों में कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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