दौसा जिलें में कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू

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दौसा, 11 अक्टूबर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर को घोषित कार्यक्रम अनुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 हेतु निर्वाचन की गतिविधियां प्रारम्भ हो गई है। जिले में चुनाव शांतिपूर्वक स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है, साथ ही दौसा जिले के सभी क्षेत्र एवं सभी वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने सवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट एव जिला कलक्टर कमर चौधरी ने जिले की परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों जिले में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला दौसा की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये है।

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