सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि निवेशक, उसी ई-वॉलेट का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए करें, जिसका KYC पूरा हो। यानी अब निवेशक KYC वाले ई-वॉलेट से ही निवेश कर सकते हैं। KYC के लिए आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक की डिटेल्स देनी होती हैं। डिटेल्स के साथ KYC के लिए एक फॉर्म भरना होता है।
2023-05-01