‘किसानों के विरोध को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं’: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई स्थगित की। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब राज्यों को तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाने के लिए समय दिया, जिन्हें प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने के लिए एक समिति में शामिल किया जा सकता है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने किसानों में विश्वास जगाने की आवश्यकता पर जोर दिया और हरियाणा और पंजाब राज्यों से तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाने का आह्वान किया, जो किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए समिति का गठन कर सकें।
जस्टिस कांत ने मौखिक रूप से कहा,

“हम बातचीत के मामले में एक बहुत ही सहज शुरुआत चाहते हैं। कृपया उन नामों के बारे में सोचें जो नहीं हैं। देश में बहुत अच्छे, बहुत अनुभवी व्यावहारिक व्यक्तित्व हैं, जिनके पास अनुभव है, और वे समस्या के अंदरूनी और बाहरी पहलुओं को जानते हैं। कृपया किसी तटस्थ व्यक्तित्व के बारे में सोचें। इससे किसानों में अधिक विश्वास पैदा होगा। वे कहते रहते हैं कि जजों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जज एक्सपर्ट नहीं हैं…लेकिन पूर्व जज हैं, और बार के सदस्य भी हो सकते हैं। इसे हल करने का प्रयास करें।”
कहा गया,

“क्या आपने किसानों के साथ बातचीत करने के लिए कोई पहल की है? आपके मंत्री स्थानीय मुद्दों को समझे बिना किसानों के पास जा सकते हैं। विश्वास की कमी है। आपके पास कुछ तटस्थ प्रतिनिधि क्यों नहीं हैं? विश्वास-निर्माण के उपाय होने चाहिए।”

साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि “शंभू बॉर्डर पर स्थिति को भड़कने से रोकने के लिए” दोनों राज्यों द्वारा विरोध स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।

केस टाइटल: हरियाणा राज्य बनाम उदय प्रताप सिंह, डायरी नंबर – 30656/2024

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