पिता के हत्यारे बेटे को सैशन कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

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बांदीकुई 21 सितंबर अपर जिला एवं सैशन न्यायालय सिकराय ने गुरूवार को सरूंडला गांव की प्रजापत ढाणी मे करीब साढे सात साल पूर्व पिता की हत्या करने वाले बेटे को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 4 अप्रैल 2016 को अपने पिता की हत्या कर शव पास ही स्थित कुएं में फेंक दिया था।
अपर लोक अभियोजक एडवोकेट ताराचंद गुर्जर ने बताया कि सिकंदरा थाना क्षेत्र के सरूंडला गांव निवासी रामप्रसाद ने अपनें पिता गंगासहाय की हत्या कर शव पास ही स्थित कुंए मे फेंक दिया था। उन्होने बताया कि रामप्रसाद की शादी उसके पिता गंगासहाय ने नहीं करवाई और जो उसकी पत्नी बनने वाली थी उसकी शादी उसके बड़े भाई प्रभुदयाल से करवा दी थी। जिसके कारण रामप्रसाद ने अपने पिता से नाराज होकर पिता की हत्या कर शव कुएं में डाल दिया। इस संबंध मे मृतक के बडे बेटे प्रभुदयाल ने सिकंदरा थाने मे भाई रामप्रसाद के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी । पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद रामप्रसाद के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। इस मामले में 12 गवाह व 49 दस्तावेज के आधार पर एडीजे प्रदीप कुमार ने गुरूवार को फैंसला सुनाते हुए आरोपी रामप्रसाद को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 28 हजार के अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया।

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