विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने मंगलवार को अफीम डोडा-चूरा तस्करी के मामले में जयराम देवासी को 5 साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार, 25 जनवरी 2018 को थाना सदर थाने पर टेलीफोन से सूचना मिली थी कि खेडलिया चौराहे के पास एक्सीडेन्ट हुआ है। सूचना पर थानेदार नरेन्द्र सिंह मौके पर पर पहुंचे। जहां एक बिना नंबरी कार बिजली के खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली। कार में एक व्यक्ति मिला। पूछताछ करने पर उसने खुद को पाली जिले के रायपुर थाने के बासिया निवासी जयराम 26 पुत्र पन्नालाल देवासी बताया। देवासी के हाथ में चोट लगी हुई थी। जयराम ने पुलिस को बताया कि दुर्घटना के बाद उसका साथी प्रकाश भाग गया।
पुलिस ने शंका के आधार पर कार की तलाशी ली तो उसमें दो बारों में 45 किलो डोडा-चूरा मिला, जिसे कार सहित जब्त कर जयराम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर किया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद जयराम देवासी व भगवानपुरा, बेगूं निवासी प्रकाश पुत्र रघुनाथ गुर्जर के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 55 दस्तावेज पेश किये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुये आरोपित जयराम को 5 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।