उदयपुर, 23 नवम्बर(ब्यूरो):चार साल पहले उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र की 16 साल की युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को अदालत ने बीस साल का कठोर कारावास तथा आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले से जुड़े अन्य पांच अभियुक्तों को बरी कर दिया।
अभियोजन सूत्रों के अनुसार मामला 7 अप्रेल 2019 का है। जिसमें पीड़िता के पिता ने बताया कि एक दिन पहले उनकी 16 साल की बेटी घर के समीप हैण्डपंप से पानी लेने गई थी। जिसका गतराली—पहाड़ा निवासी दिनेश पुत्र शांतिलाल, कमलेश पुत्र नाथू एवं उसके साथी अपहरण कर अपने साथ ले गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दिनेश, कमलेश, रमणलाल, जयंतीलाल, राजेंद्र और मोहन के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 343 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5—6 के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दोनों पक्षों की गवाही तथा बहस के बाद अदालत ने अभियुक्त दिनेश को अपराधी माना तथा अन्य बाकी पांच अभियुक्तों को बरी कर दिया। अदालत के सुनाए फैसले में दोषी दिनेश को भादंसं की धारा 363 के तहत एक साल की कड़ी कैद के साथ 2000 रुपए का जुर्माना, धारा 366 के तहत दो साल की कड़ी कैद के साथ 5000 रुपए का जुर्माना तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 साल की कठोर कैद के साथ एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
2023-11-23