15 लाख व 10 लाख रुपये(प्रतिकर अधिरोपित) की सजा से किया दण्डित
न्यायिक मजिस्ट्रेट गार्गी चौधरी ने चेक अनादिरत होने के दो मामले में करवर क्षेत्र के कांकरिया निवासी रामराय पुत्र मोतीलाल को एक एक वर्ष के साधारण कारावास व 15 व 10 लाख रु प्रतिकर की सजा सुनाई है।करवर निवासी ओमप्रकाश ने आरोपी रामराय के खिलाफ परिवाद पेश किया था जिसमे आरोप लगाया था कि आरोपी ने कृषि जिंसों के व्यवसाय व बैंक केसीसी के लोन भुगतान के लिए 11नवम्बर 2014 को 11लाख 50हजार रुपये नगद प्राप्त किये थे उक्त रुपयों की अदायगी के लिए आरोपी रामराय ने पृथक पृथक तीन चेक3.50लाख,3लाख व 5लाख के चेक 20 अगस्त 1017 के बीओबी करवर के पक्ष में जारी किए।उक्त चेको को 3 अक्टूबर को करवर बीओबी बैंक में पेश किए लेकिन आरोपी द्वारा बैंक में स्टोपड पेमेंट के निर्देश देने के कारण बैंक तीनो चेकों को डिसओनर्ड अनादरण कर चेको को परिवादी को लौटा दिए।इस पर न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया व आरोपी पर 15 लाख रु का प्रतिकर अधिरोपित करने सजा सुनाई।अदम अदायगी की सूरत में तीन माह के साधारण कारावास पृथक से भुगतान होगा। इसी प्रकार दूसरे मामले में आरोपी रामराय को एक वर्ष के साधारण कारावास व 10लाख रुपये प्रतिकर की सजा से दण्डित किया है।दूसरे मामले में परिवादी करवर निवासी चौथमल ने न्यायालय में परिवाद पेश किया था ।दोनो मामलों में परिवादियों की और अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार जैन,अतुल कुमार जैन ने पैरवी की।
2023-10-11