हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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नैनवां, 14 अप्रैल (ब्यूरो)। यहां के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार तालेपा ने गुरुवार को हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
शहर के वार्ड नंबर चार एवं राजघाट बालाजी के पुजारी महावीर बैरागी की चार वर्ष पूर्व 17 जून 2019 को आरोपी गणेश दत्त प्रजापत ने चाकू मार कर गंभीर घायल कर दिया था जिसकी दो दिन बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। 17 जून को पुजारी महावीर वैरागी बालाजी की सेवा पूजा के बाद अपने घर से बस स्टैंड जाते वक्त रास्ते में आरोपी ने जान से मारने की नीयत से लकड़ी से वार किया और फिर चाकू से गले में वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
हमले में गंभीर रूप से घायल हुए पुजारी महावीर वैरागी को स्थानीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रैफर कर दिया था। जिनकी उपचार के दौरान 19 जून को मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक के भाई गणेश दत्त बैरागी की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 28 अगस्त को न्यायालय में चार्ज शीट पेश कर दी।
पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लेते हुए थाना प्रभारी को केस ऑफिसर नियुक्त कर दिया। जिन्होंने गवाहों के बयान न्यायालय में करवाए। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश गुर्जर द्वारा 20 गवाह 28 दस्तावेज तथा 6 आर्टिकल न्यायालय में पेश करते हुए आरोपी को कठोर से कठोर दंड देने की प्रार्थना की।
न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।

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