स्कूल से किया था छात्रा का अपहरण, कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर सुनाई आरोपियो को 7-7 साल कठोर कारावास की सजा

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बूंदी। बूंदी के पोक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट सलीम बदर ने एक नाबलिग छात्रा के अपहरण के मामले मे दो आरोपियों को 7-7 साल के कठोर कारावास के साथ 60 हजार रूपयो के आर्थिक दंड से दंडित किया है।कोर्ट ने यह फैसला बुधवार को सुनाया।

घटना 15मई 2022 की है जब पीड़िता के भाई ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि 14 मई 2022 को सुबह 7:30 बजे वह पीड़िता को स्कूल में पेपर देने के लिए छोड कर गया था। जब वापस उसे लेने के लिए स्कूल गया और बाहर इंतजार किया तो काफी देर तक वह स्कूल से बाहर नही आई जबकि सभी छात्राएं बाहर आ गई। इस पर मैं स्कूल के अंदर गया और पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी बहिन आज स्कूल ही नहीं आई इसके बाद मैंने अपने स्तर पर आसपास काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मुझे शक हुआ कि उसे अनिल रावल बहला फुसला कर ले सकता है ।इसके बारे में मैंने पता किया तो अनिल रावल भी घर से सुबह 5:00 बजे से गायब था।इस रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने छात्रा को तलाश कर दस्तयाब किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अनिल रावल पुत्र छितर लाल रावल निवासी एबरा और लखवीर सिंह उर्फ लकी पुत्र बाज सिंह निवासी रामगंज बालाजी उसे बहला फुसलाकर भगा कर ले गए थे। बाद मे पुलिस ने जांच कर कोर्ट मे चालान पेश किया गया। दोनो पक्षों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण का दोषी मानते हुए आरोपी अनिल और लक्की को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 60000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।इस मामले मे
अभियोजन पक्ष की और से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 14 गवाह और 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।

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