जयपुर, 19 जून। जयपुर महानगर की स्थाई लोक अदालत ने नियमानुसार मंजूरी लिए बिना ही मनमानी पूर्वक कॉलोनी में मोबाइल टावर लगाने से जुडे मामले में जेडीए को निर्देश दिए हैं कि वह एक महीने में रिलायंस जिओ के मोबाइल टावर को जब्त करे और उसके अगले 15 दिन में उसे डिस्मेंटल करे। यदि इस दौरान मोबाइल कंपनी अपना टावर वापस लेना चाहे तो जेडीए उचित पेनल्टी लगाकर उसे वापस दे सकता है। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष हरविन्दर सिंह और सदस्य शंभू दयाल शर्मा व सीमा शार्दुल ने यह आदेश डॉ. हरीश के प्रार्थना पत्र पर दिए।
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि जेडीए ने मोबाइल कंपनी को झोटवाड़ा की बृज मंडल कॉलोनी की 80 फीट रोड पर मोबाइल टॉवर लगाने की मंजूरी दी थी, लेकिन उन्होंने भौमिया नगर के वार्ड 36 में उसके भूखंड के सामने मोबाइल टॉवर लगा दिया। इसलिए उसके सामने से टावर हटाया जाए। जवाब में कंपनी ने कहा कि तकनीकी भूमिगत ओवर हैड यूटिलिटी कारणों से मोबाइल टॉवर को हटाया जाना संभव नहीं है। यह मामला सिविल नेचर का है और इसे स्थाई लोक अदालत को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसे में प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। लोक अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर कहा कि यह मामला उनके क्षेत्राधिकार का ही है और जेडीए एक महीने में टावर जब्ती की कार्रवाई करे।
2023-06-20