JAIPUR NEWS : महेश नगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करने से जुड़ा प्रकरण,राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया प्रसंज्ञान

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-पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट
जयपुर, 1 मार्च (ब्यूरो) : महेश नगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करने से जुड़े मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस जीके व्यास ने प्रसंज्ञान लिया है। एडवोकेट ललित शर्मा के परिवाद पर उन्होंने आदेश देते हुए पुलिस कमिशनर जयपुर से 3 अप्रैल से पूर्व तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। ललित शर्मा ने 12 फरवरी को एक शिकायत महेश नगर थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस कमिशनर और डीसीपी को सूचना देने के बावजूद लंबे समय से एफआइआर दर्ज नहीं की गई। इस पर राज्य मानवाधिकार आयोग में परिवाद दिया। जिस पर प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस जी के व्यास ने पुलिस कमिश्नर जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।
राज्य मानवाधिकार आयोग को दी गई शिकायत में बताया कि अनुकंपा ग्रुप के चेयरमैन बिल्डर गोपाल गुप्ता व प्रशांत गुप्ता (पिता-पुत्र) व अन्य आरोपियों ने लाखों रुपए लेने के बावजूद न तो फ्लैट का कब्जा दिया और न कम्पलीट निर्माण कार्य कराया और टालमटोल कर रहे हैं। इस मामले में महेश नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सूचना देने के बावजूद एफआइआर दर्ज नहीं हुई तो उन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोग में परिवाद दिया। जिस पर राज्य मानवाधिकार ने यह कार्रवाई की है।

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