जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड के वित्तीय ऋणदाताओं और अन्य के मामले में दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल ( “एनसीएलएटी”) के पांच सदस्यीय पीठ के फैसले को बरकरार रखा है , जिसमें यह माना गया कि एनसीएलएटी को अपने फैसले वापस लेने का अधिकार है, लेकिन उन पर पुनर्विचार करने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले की पुष्टि की है और आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है।
केस : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड के वित्तीय ऋणदाता और अन्य ।