बाथरूम में हिडन कैमरे लगाकर लड़कियोंं का वीडियो मोबाइल पर देखता था मकान मालिक

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पकड़े गए मकान मालिक को भेजा जेल, गिरफ्तार आरोपी खुद दो बालिकाओं का पिता
उदयपुर, 1 मई(ब्यूरो)। यहां प्रतापनगर क्षेत्र में एक ऐसे मकान मालिक को गिरफ्तार किया है, जिसने लड़कियों को किराए पर दिए फ्लैट में हिडन कैमरे लगा रखे थे। बाथरूम तथा बैडरूम में हिडन कैमरों से बनाए जा रहे वीडियो वह अपने मोबाइल पर देखता था। प्रतापनगर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी को सोमवार को अदालत के निर्देश पर चौदह दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऐप के जरिए उसने मोबाइल में अपलोड किए वीडियो जांच के लिए एफएसएल भेजे गए हैं। जांच से पता चला है कि उसने पिछले साल जुलाई में ये हिडन कैमरे लगाए थे। शार्ट सर्किट नहीं होता तो लड़कियों को भी इनके बारे में पता नहीं चलता।
मामले की जांच कर रही उदयपुर—पूर्व की उप अधीक्षक शिप्रा राजावत ने बताया कि अभी तक वीडियो के वायरल किए जाने तथा लड़कियों को ब्लैक किए जाने की कोई जानकारी नहीं मिली है। कुछ दिन पहले हिडन कैमरे में शार्ट सर्किट के चलते आग लगी तब लड़कियों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने प्रतापनगर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया और आरोपी मकान मालिक राजेंद्र उर्फ राज पुत्र कन्हैयालाल साहू को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी मूल का राजेंद्र साहू इन दिनों नाथद्वारा में परिवार के साथ रहता था।

दस महीने से देख रहा था लड़कियों के वीडियो
आईओ शिप्रा राजावत ने बताया कि मकान मालिक राजेंद्र का बोहरा गणेश मंदिर रोड पर एक फ्लैट है, जिसे वह लड़कियों को ही किराए पर रहने को देता रहा है। पास ही सुखाड़िया विश्वविद्यालय तथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित हैं। जिसके चलते यहां यूनिवरसिटी में पढ़ने वाली लड़की आसानी से किराए से कमरा लेकर रहती हैं। इस फ्लैट में मरम्मत के नाम पर पिछले साल जुलाई में मकान मालिक राजेन्द्र ने बाथरूम तथा कमरों में हिडन कैमरे लगा दिए। वह खुद कम्यूटर तथा सीसीटीवी कैमरे बिक्री और स्टोलेशन का काम करता था। बाथरूम तथा कमरों में उसने बड़ी ही सफाई से हिडन कैमरे लगा दिए तथा फ्लैट में लगे इंटरनेट राउटर के माध्यम से स्वयं के मोबाइल में लड़कियों की गतिविधि आॅनलाइन देखने लगा।

सात साल की सजा संभव
मामले की जांच अधिकारी शिप्रा राजावत का कहना है कि आरोपी राजेंद्र को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने को लेकर अनुसंधान को जल्द पूरा कर उसके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा। विधि विशेषज्ञों के मुताबिक आरोप प्रमाणित होने पर दोषी को दो से सात साल की सजा तथा दस लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आईटी एक्ट में पांच साल की कैद तथा दस लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि आईपीसी धारा 354—ग एवं 509 के तहत दर्ज मामले में सात साल की सजा का प्रावधान है। इसी तरह एससी—एसटी एक्ट की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(2), 3(2)(वीए) के तहत भी सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
दो बेटियों का पिता है आरोपी
अपने किराए से दिए फ्लैट में रह रही लड़कियों के स्पाई कैमरों के जरिए अश्लील वीडियो बनाने वाला आरोपी मकान मालिक खुद दो बेटियों का पिता है। जिस प्रतापनगर थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उसके प्रभारी थानाधिकारी दर्शन सिंह का कहना है कि आरोपी खुद दो बेटियों का पिता है। सैंतीस वर्षीय आरोपी अश्लील फिल्म देखने का आदि है और इसी सनक में उसने हिडन कैमरे लगाए और पिछले दस महीनों से किराएदार लड़कियों की बाथरूम तथा बैडरूम की सभी गतिविधियों को रिकार्ड करके देख रहा था।

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