अलवर के विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने अलवर के महिला पुलिस थाने के तत्कालीन हेड कांस्टेबल सुरेश यादव को रिश्वत लेने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर 3 साल की सजा व 10000 के अर्थदंड से दंडित किया। एसीबी के विशिष्ठ लोक अभियोजक अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया 12 जून 2014 को महिला थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश यादव एक मामले में अनुसंधान अधिकारी था। जिसमे परिवादी दीपचंद से जमानत भरने की एवज में ₹1000 रिश्वत की मांग की थी। जिस पर पीड़ित पक्ष की ओर से एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई शिकायत का सत्यापन होने पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन हेड कांस्टेबल सुरेश यादव को 1000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। जिस पर अनुसंधान की प्रक्रिया के बाद माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी सुरेश यादव को 3 साल की सजा 10000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
2023-04-27