रिश्वत के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई

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अलवर: रिश्वत मामले में एसीबी कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में यूआईटी के एक लिपिक को तीन साल की सजा सुनाई है जबकि बीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। न्यायाधीश शिवानी सिंह ने यूआईटी के तत्कालीन लिपिक नंदकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण (कनिष्ठ लिपिक अवाप्ति) ने सन 2016 में पट्टा जारी करने के एवज में 10000 की रिश्वत ली थी। आरोपी के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसका मुवक्किल अस्वस्थ और उपचाराधीन है इसलिए फैसला देते समय नरमी बरती जाए। इस पर न्यायाधीश शिवानी सिंह ने आरोपी को 3 वर्ष कारावास व 20000 अर्थदंड से दण्डित किया है।

अभियोजन के अनुसार 15 जून 2016 को अलवर निवासी परिवादी दीपक सैनी ने एसीबी चौकी अलवर द्वितीय पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि उसके पिता व ताऊ की नेमीचन्द मार्केट, लोहा मण्डी अलवर में खातेदारी की जमीन है जिसका पट्टा लेने के लिए उसके पिता व ताऊ ने वर्ष 2012 में नगर विकास न्यास में पत्रावली प्रस्तुत की लेकिन पट्टा जारी नहीं किया। इस संबंध में वह 13 जून 2016 को बाबू नदकिशोर से मिला तो उसने पट्टा जारी करने की एवज में 10,000 रूपये की मांग की थी।

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