भीलवाड़ा । तेरह साल की नाबालिग लडक़ी को अगवा कर बंधक बनाने व रेप करने के आरोप में लांबा पाटन, बदनौर निवासी नौरत पुत्र पांचू गुर्जर को 20 साल के कारावास और 71 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। फैसला, बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश अनिलकुमार गुप्ता ने सुनाया।
अदालत सूत्रों के अनुसार, बदनौर थाने में एक व्यक्ति ने 22 जुलाई 21 को रिपोर्ट दी कि 21 जुलाई को रात आठ बजे उसका परिवार कमरे में टेलीविजन देख रहा था। उसकी 13 साल की बेटी छत पर सो रही थी। रात साढ़े आठ बजे वह टेलीविजन बंद कर वह छत पर गया तो पुत्री छत पर नहीं मिली। उसकी पुत्री को नौरत गुर्जर उठा ले गया। परिवादी ने बताया कि आरोपित नौरत पर उसे आशंका है, क्यूंकि नौरत दिन में चार बजे से ही अपहरण की फिराक में उसके ननिहाल आया हुआ था। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री सोने-चांदी के गहने पहने हुये थी। पुलिस ने नाबालिग को छोटी सादड़ी से दस्तयाब किया। पीडि़ता ने बयान दिया कि आरोपित उसे बाइक पर बैठाकर होटल में ले गया और रात भर रखा, जहां उसके साथ खोटा काम किया। इसके बाद वह उसे छोटी सादड़ी ले गया, जहां आरोपित ने किराये पर कमरा लिया, जहां भी आरोपित ने उससे रेप किया। इसके बाद आरोपित नौरत जब सो रहा था, तब किशोरी ने आरोपित के फोन से अपनी जीजी को कॉल कर जानकारी दी। इसके बाद उसके पिता पुलिस के साथ वहां पहुंचे, जो उसे थाने ले आये थे। बदनौर पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर आरोपित नौरत गुर्जर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने इस मामले में सुनवाई के दौरान गवाह और दस्तावेज पेश कर नौरत पर लगे आरोप सिद्ध किये।
2023-12-20