सीएम गहलोत के खिलाफ समन पर रोक से कोर्ट का इनकार, वीसी के जरिए हों पेश

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जयपुर, 1 अगस्त। दिल्ली की राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले मामले में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह व उनके परिवारजनों के खिलाफ की गई बयानबाजी के आपराधिक मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार दिया है। वहीं कोर्ट ने सीएम गहलोत को 7 अगस्त को वीसी के जरिए पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अंतिम बहस 17 अगस्त को तय की है। कोर्ट ने यह आदेश अशोक गहलोत की रिवीजन याचिका पर दिए। रिवीजन में सीएम ने निचली कोर्ट के 6 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें समन के जरिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
सीएम की ओर से पूर्व महाधिवक्ता जीएस बापना ने पैरवी करते हुए कहा कि मामले में दायर मानहानि के परिवाद में आपराधिक मानहानि के कोई तत्व ही नहीं हैं। अखबार में छपी खबरों को पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। इसके अलावा सीएम ने जो बयान दिया था वह गृह मंत्री के तौर पर और एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर दिया था। एसओजी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में परिवादी शेखावत को आरोपी माना है। वहीं निचली अदालत ने मामले में प्रसंज्ञान लिए बिना ही साक्ष्य ली है। इसलिए उनके खिलाफ समन पर रोक लगाई जाए। इस पर कोर्ट ने समन पर रोक से इनकार हुए सीएम को व्यक्तिगत पेशी की बजाय वीसी के जरिए पेश होने के लिए कहा।
गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने दिल्ली की निचली कोर्ट में संजीवनी घोटाले मामले में सीएम गहलोत के बयानबाजी करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का दावा दायर किया है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सीएम गहलोत को समन जारी कर तलब किया था।

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