बौंली- बामनवास : सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने दो अलग-अलग दर्ज नाबालिगो का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपियों का मामले की गंभीरता को देखते हुए देवराज गुर्जर निवासी नीमोद एवं दूसरे अन्य मामले में आरोपी बाबूलाल मीणा निवासी खिरखडी थाना बौंली का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक परिवाद द्वारा मामला दर्ज कराया गया था जिसमें बताया गया था कि 1 अगस्त 2022 को प्रार्थी की नाबालिग पुत्री सांय करीब 7:30 बजे अपने मकान के पास शौच करने गई थी वह देर शाम तक भी वापस नहीं लोटी सभी जगह तलाश किया उसकी जन्म तिथि 7 मई 2005 है साथ में मोबाइल भी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी देवराज गुर्जर निवासी निमोद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। एक अन्य दूसरे मामले में पिता ने अपनी पीड़ित पुत्री के साथ जिले के थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया था कि 27 जून 2023 को रात्रि को करीब 1:00 बजे मेरी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री पेशाब करने निकली थी तो अचानक मेरी पुत्री को बाबूलाल मीणा निवासी खिरखड़ी व मुंशी रावत निवासी जटलाव दोनों ने डरा धमकाकर बाइक पर बैठकर अपहरण कर लिया एवं बौंली संस्कृत कॉलेज के पास किराए के कमरे पर ले गए वहां पर पहले से ही मौजूद राजू व नितेश मीणा निवासी जटलाव चारों ने मिलकर बारी-बारी से मेरी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया एवं प्रातः 4:00 बजे ट्रैक्टर में बैठाकर खिरखड़ी के रामधन के मकान में बंद कर दिया जब मेरी पुत्री पेट दर्द से चिल्लाने लगी तो आरोपियों ने मेरे भाई को मोबाइल पर सूचना देकर बताया कि तेरी पुत्री हमारे कब्जे में है हिम्मत है तो बचा कर लेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी बाबूलाल मीणा को 1 जुलाई 2023 को गिरफ्तार न्यायालय में चालान पेश किया पुलिस नेआरोपी देवराज को भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।
2023-12-14