भीलवाड़ा । 25 किलो 20 ग्राम अफीम घर में रखने के आरोपित पति-पत्नी को 12-12 साल की सजा से दंडित किया गया। फैसला, एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश ने शुक्रवार को सुनाया। बता दें कि यह कार्रवाई, मांडलगढ़ कस्बे में वर्ष 2020 में हुई थी।
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बताया कि तत्कालीन मांडलगढ़ थाना प्रभारी रोहिताश देवंदा को जहाजपुर के तत्कालीन एसएचओ हरीश सांखला ने 13 अगस्त 2020 को सूचना दी कि जहाजपुर में नारायण कुमावत एनडीपीएस एक्ट के मामले में पकड़ा गया है। उसके घर पर अफीम रखी है, जहां उसकी पत्नी विमला रहती है। नारायण का मकान मांडलगढ़ में अहिंसा सर्किल पर है। इस सूचना पर मांडलगढ़ थाना अधिकारी देवंदा ने नारायण पुत्र प्रेमचंद कुमावत के घर दबिश दी, जहां उसकी पत्नी विमला मिली।
पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वहां नारायण के कब्जेशुदा मकान के बेडरूम में 25 किलो 20 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने अफीम जब्त कर विमला को गिरफ्तार किया। इसके बाद तफ्तीश पूरी कर पुलिस ने नारायण कुामवत व उसकी पत्नी विमला कुमावत के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह और 153 दस्तावेज पेश किये। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपित दंपती को 12-12 साल की सजा और 1 लाख 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
2023-09-15